बिलासपुर। हाईकोर्ट में दर्ज प्रकरण क्रमांक रिट अपील नंबर 88/2024 रोहणी दूबे विरूद्ध छ.ग. शासन में पारित आदेश दिनांक 22.02.2024 के परिपालन हेतु कलेक्टर अवनीश शरण के तहत् गठित टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में किये गये उल्लेख अनुसार न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वैभव क्षेत्रज्ञा (राजस्व) बिलासपुर में छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत् व्यपर्वतन हेतु उपरोक्त प्रचलित प्रकरण में पटवारी हल्का नंबर 41 मौजा सिरगिटटी के पटवारी विजय भारत साहू के द्वारा समय-सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रकरण का समय-सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया जा सका है। इस प्रकार हल्का पटवारी के द्वारा कार्य में लापरवाही किया जाना परिलक्षित होता है, जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरित होने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना है। उपरोक्त गठित टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् पटवारी हल्का नंबर 41 सिरगिट्टी में पदस्थ हल्का पटवारी विजय भारत साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
देखिए आदेश…