छत्तीसगढ़हाईकोर्ट

बिलासपुर: गैंगस्टर अमन साहू की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सुनवाई: विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग अस्वीकार…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अमन साहू की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। अमन साहू ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दायर करने की इजाजत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच में हुई। अमन साहू ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़कागांव से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया।

अमन साहू का नाम कई आपराधिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ है, और उन पर कई गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उनकी चुनावी राजनीति में भाग लेने की इच्छा ने विवाद उत्पन्न किया है। याचिका में अमन साहू ने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, परंतु हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्ट रूप से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके खिलाफ चल रहे मामलों के मद्देनज़र उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इस फैसले ने यह साफ किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कुछ भी हों, यदि वह आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट का यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और नैतिकता की रक्षा करने वाला माना जा रहा है।

अमन साहू की याचिका खारिज होने के बाद अब देखना यह होगा कि वह इस फैसले को चुनौती देने के लिए आगे कोई कदम उठाते हैं या नहीं।

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