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मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लगाई गई चुनाव याचिका खारिज

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लगाई गई चुनाव याचिका को हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुडी के सिंगल बैंच ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है। 3 साल से चल रहे मामले में आज मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वही हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट किरणमयी नायक ने अब सुप्रीमकोर्ट जाने की बात कही और अपने पक्ष में न्याय मिलने की उम्मीद कर रही है।
दरअसल 2013 विधानसभा चुनाव दक्षिण रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक ने बीजेपी के गद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के विरुद्ध चुनाव लड़ा था और किरणमयी नायक को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद किरणमयी ने हाईकोर्ट और चुनाव आयोग में याचिका दायर कर कहा गया था की मंत्री ने चुनाव आयोग के द्वारा खर्च की तय सीमा से भी अधिक खर्च किया है। जिसका पूरा साक्ष्य सहित कई गवाहों की हाईकोर्ट के समक्ष गवाही हुई। उधर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के तरफ से भी बयान दर्ज हुआ। 17 जून को दोनों पक्षों की गवाही के बाद हाईकोर्ट ने मामले के फैसले को सुरक्षित रख लिया था। आज मामले का निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को ख़ारिज कर दिया।

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