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भोरमदेव अभ्यारण्य में सड़क चौड़ीकरण तथा पेड़ों की कटाई पर लगी रोक जारी रहेगी: हाईकोर्ट

भोरमदेव अभ्यारण्य में सड़क चौड़ीकरण तथा पेड़ों की कटाई पर लगी रोक जारी रहेगी: हाईकोर्ट

बाघों के संरक्षण के मामले में लगाई गई जनहित याचिका में दायर भोरमदेव अभ्यारण्य में 14 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण तथा  चौड़ीकरण हेतु काटे जाने वाले लगभग 3500 पेड़ों के मामले में आज कोर्ट ने आदेशित किया कि पेड़ों की कटाई तथा सड़क चौड़ीकरण से संबंधित सभी कार्यों पर लगाई गई रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को रखी गई है

 रायपुर निवासी याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम ने चिल्पी से रेंगाखार होकर सालेवारा जाने वाली  60 किलोमीटर सड़क के निर्माण का ठेका दिल्ली की कंपनी को रुपए 137 करोड़ में दिया है जिसमें से 14 किलोमीटर सड़क भोरमदेव अभ्यारण से तथा 12 किलोमीटर रिज़र्व फॉरेस्ट से होकर निकलती है जिसके चौड़ीकरण में लगभग 3500 पेड़ काटे जाने वाले हैं