Advertisement
देश

जहानाबाद : वायरल वीडियो मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई, स्पीडी ट्रायल चला कर दिलायी जायेगी दोषियों को सजा : आईजी

वायरल वीडियो मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई, चलेगा स्पीडी ट्रायल: आईजी
जहानाबाद जिले में एक नाबालिग के साथ ‘चीरहरण’ का वीडियो वायरल किये जाने पर पटना जोन के आईजी नैय्यर हसनैन खान ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेन्स किया. उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने अब तक चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. अब भी तीन आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा.

पटना जोन के आईजी नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी 28 अप्रैल की रात को मिली. पीड़िता के बारे में अभी तक किसी ने कोई सूचना नहीं दी है. साथ ही पीड़िता की ओर से भी शिकायत नहीं की गयी है. गिरफ्तार किये गये चार आरोपितों में से भी किसी ने पीड़िता के बारे में जानकारी नहीं दी है. पुलिस ने आसपास के लोगों से भी मामले की जानकारी या कोई सूचना मिलने पर अवगत कराने को कहा है. सभी आरोपितों के नाम सामने आ चुके हैं. आईजी ने बताया कि मामले में अभी तक मिली सूचना के मुताबिक, सभी आरोपित गिरफ्तार आरोपितों के साथी है. इन्हीं के गांव के हैं. गिरफ्तार तीन आरोपितों अमर कुमार, दीपक कुमार और सुनील कुमार की उम्र 18 वर्ष है, जबकि एक नाबालिग है. अब तक मिले साक्ष्य के आधार पर पता चलता है कि पीड़िता नाबालिग है.

आईजी नैय्यर हसनैन खान ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ धारा 376/511, पॉक्सो एक्ट की धारा-8 और आईटी एक्ट की धारा 66-B के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की अभी जांच चल रही है. जांच के बाद धाराओं में फेरबदल भी हो सकता है. साथ ही जांच के बाद मिले साक्ष्य के आधार पर अन्य धाराएं जोड़ी भी जा सकती हैं. स्पीडी ट्रायल चला कर दोषियों को सजा दिलायी जायेगी. बचाव के पक्ष में आरोपित चाहे जो कहें, लेकिन यह पूरी तरह से बलात्कार की कोशिश ही है.

मालूम हो कि सात लोगों को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इस तरह का वीडियो वायरल करना कानूनन अपराध भी है. पुलिस ने वीडियो को एक-दूसरे से साझा नहीं करने की अपील की है. बताया जाता है कि गिरफ्तार आरोपितों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.

error: Content is protected !!