Homeक्राइमवाहन चलाते वक्त फोन यूज करने वालों से 24 घंटे तक छीन...

वाहन चलाते वक्त फोन यूज करने वालों से 24 घंटे तक छीन लें फोन…हाईकोर्ट

ताज़ाख़बर36गढ़:- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन विभाग से कहा है कि गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने वालों का सेलफोन जब्त किया जाना चाहिए और उसे 24 घंटे के बाद ही समुचित कार्रवाई कर वापस किया जाए। जस्टिस राजीव शर्मा ने कहा, “ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करें।’

आदेश में कहा गया कि दोषी वाहन चालकों का मोबाइल फोन कम से कम 24 घंटे के लिए जब्त किए जाने के लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया जाता है। हाईकोर्ट ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया है। हाईकोर्ट के इस आदेश का देहरादून के लोगों ने स्वागत किया है और इसे अच्छा फैसला बताया है।

spot_img

advertisement

spot_img
RELATED ARTICLES

Recent posts