Thursday, February 6, 2025
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बिलासपुर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कलेक्टर ने मैडी राव, बकरा मुंडी, जयकिशन यादव, और विक्की पांडेय, को किया जिला बदर…

बिलासपुर, 06 फरवरी 2025 – नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने और आम जनता को भयमुक्त वातावरण देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण ने चार शातिर बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। आदेश के तहत इन्हें 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा से बाहर निकालने और छह महीने तक जिले में प्रवेश न करने का निर्देश दिया गया है।

कौन हैं ये बदमाश?

जिला बदर किए गए चारों अपराधियों पर संगीन आरोप हैं। ये लोग मारपीट, गाली-गलौच, धमकी, अवैध वसूली और गंभीर अपराधों में संलिप्त थे। इन बदमाशों के नाम और उनके आपराधिक रिकॉर्ड इस प्रकार हैं:

  1. जयकिशन यादव उर्फ राजू (33 वर्ष), निवासी आदर्श नगर, सिरगिट्टी
    • इसके खिलाफ तारबाहर थाना और अन्य क्षेत्रों में गुंडागर्दी, गाली-गलौच, मारपीट, चोरी और हत्या की धमकी जैसे मामले दर्ज हैं।
  2. समीर उर्फ बकरा मुंडी (22 वर्ष), निवासी अन्नपूर्णा कॉलोनी, चुचुहियापारा
    • सिरगिट्टी क्षेत्र में इसके विरुद्ध मारपीट, जान से मारने की धमकी, एनडीपीएस एक्ट, अगवा कर शारीरिक शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हैं।
  3. पी. ज्योति प्रकाश राव उर्फ मैडी राव (32 वर्ष), निवासी अंडर ब्रिज, तारबाहर
    • अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट, धमकी, गाली-गलौच करने जैसे अपराधों में संलिप्त रहा है।
  4. विक्की पांडेय (22 वर्ष), निवासी बाजार पारा, सकरी
    • इसके खिलाफ मारपीट, अवैध वसूली, जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।

क्यों उठाया गया यह कदम?

बिलासपुर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और विस्तृत सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी ने 06 फरवरी 2025 को इन अपराधियों को राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया।

इन अपराधियों के कारण क्षेत्र में अशांति और भय का माहौल बना हुआ था। चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्णय लिया है।

कहां-कहां रहेगा प्रतिबंध?

जिला बदर के आदेश के अनुसार, इन अपराधियों को बिलासपुर जिले के अलावा आसपास के राजस्व जिलों
जांजगीर-चांपा
कोरबा
मुंगेली
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
बलौदाबाजार
की सीमा से भी बाहर रहना होगा।

क्या होता है जिला बदर?

जिला बदर’ का अर्थ है किसी अपराधी को प्रशासनिक आदेश के तहत एक निश्चित अवधि तक किसी जिले और उससे लगे अन्य जिलों की सीमा से बाहर कर देना। यह कदम तब उठाया जाता है जब व्यक्ति की गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन जाती हैं।

प्रशासन की सख्ती: अपराधियों को नहीं मिलेगी कोई राहत

बिलासपुर जिला प्रशासन की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि कानून व्यवस्था को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इससे न केवल चुनावों के दौरान अपराधियों का प्रभाव कम होगा, बल्कि नागरिकों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल मिलेगा।

यह कार्रवाई अपराधियों के लिए चेतावनी भी है कि जिले में अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासन और पुलिस की यह सख्ती अपराध दर को कम करने और जनता के मन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने में सहायक होगी।

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