बिलासपुर, 13 जून 2025 – बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवा सहकारी समिति मर्यादित पोंड़ी (घुटकू), पंजीयन क्रमांक 668 में भारी वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। वर्ष 2023-24 की धान खरीदी के दौरान लगभग 63 लाख रुपये मूल्य की धान के गबन का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।
प्रकरण की शिकायत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के शाखा प्रबंधक अभिषेक शर्मा ने की थी। शिकायत के अनुसार, पोंड़ी (घुटकू) केंद्र में हुई धान खरीदी के दौरान धान के भंडारण और वितरण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। एक संयुक्त जांच दल द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि खरीदी गई कुल 55,476 क्विंटल धान में से 2,226.77 क्विंटल धान का स्टॉक होना चाहिए था। लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान मात्र 195.77 क्विंटल अमानक धान ही पाया गया।
इस तरह लगभग 2,031 क्विंटल धान गायब मिली, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत ₹62,96,100/- आँकी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जिम्मेदार पाए गए तीन व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक न्यासभंग) और 34 (साझा आपराधिक कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया है।
दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं:
- अरुण कुमार कौशिक – तत्कालीन प्रभारी संस्था प्रबंधक
- रामखिलावन धुर्वे – तत्कालीन केंद्र प्रभारी
- हरी यादव – कंप्यूटर ऑपरेटर
पुलिस के अनुसार, जांच प्रतिवेदन और संबंधित अभिलेखों के आधार पर इन तीनों की भूमिका गबन में स्पष्ट रूप से पाई गई है। मामले में आगे की जांच जारी है और जल्द ही संबंधितों से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
इस घोटाले ने एक बार फिर प्रदेश में सहकारी संस्थाओं की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन से यह अपेक्षा की जा रही है कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई करते हुए दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए और सहकारी तंत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।