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राज्य के हाइवे पर थ्री स्टार बार में शराब पिलाने की अनुमति देने सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाएगी

रायपुर। राज्य के हाइवे पर थ्री स्टार बार में शराब पिलाने की अनुमति देने सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लाएगी। सोमवार को मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक 2017 को मंजूरी दी गई। साथ ही 7 विधेयकों का अनुमोदन किया गया। ये विधेयक 1 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे।
आबकारी विधेयक पर मंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पांडेय ने थ्री स्टार होटलों को विशेष छूट देने पर सवाल उठाया। केदार कश्यप समेत दूसरे मंत्रियों का भी कहना था अगर छूट देनी है तो सभी होटलों, बारों और क्लबों को दी जाए।
इस पर आधे घंटे से ज्यादा बहस चली। आखिरकार थ्री स्टार को छूट देने का निर्णय हुआ। हाल ही में पंजाब सरकार ने हाइवे के थ्री स्टार होटलों, क्लबों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के दायरे से बाहर किया है। एक मंत्री ने कहा कि यहां पंजाब फार्मूला लाने की तैयारी है। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे से 5 सौ मीटर के दायरे में शराब बेचने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया है। 1 अप्रैल, 2017 से यह फैसला लागू है।
मंत्रिमंडल में नगर पालिका संशोधन विधेयक 2017 को भी मंजूरी दी गई। इसमें शहरों की कॉलोनियों में गरीबों के लिए आरक्षित 15 फीसदी जमीन पर निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव है। हालांकि इसका उपयोग ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग ही कर पाएंगे।

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