हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर बहस के दौरान सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई का कहना है कि अगर कार्ति को जमानत दी गयी, तो वो केस के साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं. कार्ति पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं. बेंच ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
कार्ति पर आरोप है कि 2007 में उनके पिता पी चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को करीब 305 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी से मंजूरी लेने में गड़बड़ी की गयी.