Lockdown 3: गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थल के लिए लागू होंगे ये नियम…
देश में कोरोना महामारी का कहर जारी हैं। कोरोना को फैलने से रोकने लिए देश में लॉकडाउन जारी हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई हैं, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। मंगलवार को गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्यसलिला श्रीवास्तव ने नई गाइडलाइन के बारे में बताते हुए कहा की अब किसी भी दुकान पर 5 से ज्यादा लोगों को खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। यह दुकानदार को सुनिश्चित करना होगा। ऐसा न होने पर कार्रवाई होगी। उन्होनें आंकड़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा की देश में पिछले एक दिन में 1020 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। अब तक 12 हजार 716 लोगों को इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है। 6 दिनों में रिकवरी रेट भी बढ़कर 27.4% हो गया है। 29 अप्रैल को यह 24.9% था। सार्वजनिक स्थानों पर किन नियमों की पालना आवश्यक होगी आइए जानते हैं।
1. सार्वजनिक स्थानों के लिए इन नियमों की पालना आवश्यक=>
सार्वजनिक स्थानों पर आपको एक दूसरे से दो गज की दूरी रखनी होगी।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध हैं। शराब, पान-तंबाकू आदि का सेवन सावर्जनिक स्थानों पर प्रतिबंधित है।
सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना जरूरी है।
दुकानों पर सामान लेते समय 5 से ज्यादा उपभोक्ता एकत्रित नहीं होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते।
2. कार्य स्थल के लिए लागू होने वाले नियम=>
कार्यालय पर मास्क पहनना आवश्यक
कार्यालय को नियमित सैनिटाइज करना होगा।
हैंडवाश की सुविधा उपलब्ध करना अनिवार्य है।
काम की शिफ्टों के बीच अंतराल होना चाहिए।
सभी को अलग-अलग लंबा ब्रेक दिया जाना चाहिए।
सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आवश्यक हैं।