Wednesday, March 4, 2026
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की Unlock 4.0 की गाइडलाइन, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जानिए कहां मिली छूट…

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 से जुड़े गाइडलाइन शनिवार को जारी कर दी हैं। 30 सितंबर तक ये गाइडलाइन प्रभावी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो ट्रेनें चलने लगेंगी। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से ही देशभर में मेट्रो परिचालन बंद है।

स्कूलों को लेकर जारी हुए ये निर्देश-

गाइडलाइंस में कहा गया है कि कि राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन 21 सितंबर से कुछ गतिविधियों को छूट दी जाएंंगी।
1. 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है।
2. कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन पाने के लिए स्वेच्छा से जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स से लिखित मंज़ूरी ज़रूरी होगी।
3. Phd और रिसर्च स्कॉलर लैबोरेटरी जा सकते हैं, इसमें भी शर्तें लागू होंगी।

सामाजिक, शैक्षणिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों को 21 सितंबर से इजाजत होगी बशर्ते उनमें 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न हों। 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।

मेट्रो सेवा शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो दफ्तर या अन्य जगहों पर जाने के लिए मेट्रो की सवारी पसंद करते हैं। कोरोना काल में मेट्रो को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए खास तैयारी की गई है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने पिछले सप्ताह कहा था कि उसे जब भी सरकार से निर्देश प्राप्त होगा, वह अपना परिचालन बाहल करने के लिए तैयार रहेगी। एक सूत्र ने कहा, ”हम सेवाओं की बहाली के लिए अनुमति का इंतजार कर रहे है। लेकिन, सुरक्षा के सारे उपाय तैयार कर लिए गये हैं तथा कुछ और तैयार भी किए जा रहे हैं तकि जब भी सेवाएं बहाल करने का आदेश हो, तब हम यात्रियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं।

अधिकारियों ने कहा, ”ट्रेनें यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए नियमित दिनों की तुलना में अधिक देर तक रूकेंगी ताकि सवारी ऐसा करते समय एक दूसरे से दूरी बनाकर रख पाएं। साथ ही लिफ्ट में प्रवेश करने वालों की संख्या सीमित की जाएगी और सटीक संख्या पर अभी विचार विमर्श चल रहा है।

बिना केंद्र की इजाजत के लॉकडाउन नहीं

देश भर में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे. अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक जारी रहेगी। कोई भी राज्य, बिना केंद्र से चर्चा किए, कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को लॉकडाउन लागू करना है तो केन्द्र सरकार से उसके लिए मशविरा करना होगा और सहमति लेनी होगी।

गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों और सामानों की अंतर्राज्य राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और न ही इसके लिए कोई विशेष परमिट, अप्रूवल और ई-परमिट की आवश्यकता होगी।

देश भर में कोविड-19 के लिए पहले से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकानों को खोलने में फिजिकल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी होगी। कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

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