स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीएड के अलावा स्नातक में 50 फीसदी अंक लाने की अनिवार्यता नहीं होगी।सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद (एनसीटीई) से कहा है कि वह एक माह के अंदर नई अधिसूचना जारी करे, जिसमें बीएड कोर्स के लिए स्नातक में अंक की अनिवार्यता समाप्त की जाए।कोर्ट ने यूपी के उन अभ्यर्थियों से कहा कि अंक प्रतिशत की अनिवार्यता के कारण नौकरी से हटा दिए गए लोग प्रशासन के समक्ष अपना केस रखें। यह फैसला भले ही यूपी के संदर्भ में आया है, लेकिन इसका फायदा पूरे देश के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि यह फैसला पूरे देश के लिए हुआ है। प्रशासन एक माह के अंदर उनके मामलों पर कानून के अनुसार निर्णय लेगा। जस्टिस आदर्श गोयल और यू.यू. ललित की पीठ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े एक मामले में 25 जुलाई की नीरज कुमार राय तथा अन्य की याचिकाएं स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया।
टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन में जरूरी नहीं होंगे 50 पर्सेंट नंबर
By अखलाख खान
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