रायपुर। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए नगर निगम रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं उनसे 75 किलोमीटर की रेडियस में स्थित सभी नगरीय निकाय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जिसमें मुख्यालय, जोन ऑफिस, सब-डिविजन कार्यालय आदि सम्मिलित हैं (अत्यावश्यक सेवाओं- पानी, बिजली एवं स्वच्छता को छोड़कर) आगामी एक सप्ताह तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, आयुक्त नगर पालिका निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, बीरगांव, धमतरी, भिलाई चरोदा, रिसाली और संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थिति मुख्यालय में अनिवार्य होगी। जारी निर्देश में कहा गया है कि इस आदेश का पालन कड़ाई से किया जाए।
सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में नगर निगम दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और उनसे 75 किलोमीटर रेडियस में आने वाले नगरीय निकायों की सूची जारी की गई है। जिसमें-संयुक्त संचालक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले बिरगांव, तिल्दा नेवरा, गोबरा नवापारा, आरंग, अभनपुर, खरोरा, माना कैम्प, कुरा, राजिम, फिंगेश्वर, भाठापारा, सिमगा, पलारी, धमतरी, कुरूद, भखारा, मगरलोड, आमदी, महासमुंद, तुमगांव, रतनपुर, मल्हार, सरगांव, बिल्हा, बोदरी, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी, राहुद, खरौद, कोटा, जांजगीर-नैला, चांपा, अकलतरा, बलौदा, शिवरीनारायण, नवागढ़, सारागांव, कटघोरा, छुरीकला, पाली, दीपिका, कोरबा, नया-बाराद्वार, जैजेपुर, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चारोदा, कुम्हारी, जामुल, धमधा, अहिवारा, पाटन, उतई, बालोद, गुण्डरदेही, गुरूर, अर्जुन्दा, साजा, देवकर, परपोड़ी, राजनांदगांव, गंडई, खरीयार रोड़, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, डौंडीलोहारा, बेमेतरा शामिल हैं।