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बिलासपुरराजनीति

अजीत जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जोगी के खिलाफ याचिका खारिज

बिलासपुर-(ताज़ाख़बर36गढ़) पूर्व मुख्यमंत्री अजीत  प्रमोद कुमार जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अजीत जोगी की जाति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल, अजीत जोगी की जाति को लेकर हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के फैसले के खिलाफ संतकुमार नेताम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकार रखते हुए खारिज कर दी. आपको बता दें कि अजीत जोगी की जाति के खिलाफ साल 2000 में संत कुमार नेताम ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में शिकायत की थी.

2001 में शुरू हुई थी मामले की जांच
साल 2001 में आयोग ने सरकार को जांच करने को कहा था. आयोग के इस आदेश के खिलाफ जोगी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद बिलासपुर जिले के उसलापुर निवासी संतकुमार नेताम ने साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले के नेतृत्व में हाईपावर कमेटी का गठन किया था. कमेटी ने पिछले साल जून में रिपोर्ट पेश की, जिसमें जोगी को आदिवासी (कंवर जनजाति) नहीं माना था बल्कि जोगी को ईसाई माना गया था.

कमेटी के इस फैसले को जोगी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2017 से सुनवाई कर नवंबर 2017 के अंतिम सप्ताह में याचिका को निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 30 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. इसके बाद संत कुमार ने मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

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