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पूर्व एडीएम संतोष देवांगन को हाईकोर्ट से मिली जमानत

बिलासपुर :- पद का दुरूपयोग कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचने के मामले में जेल में बंद पूर्व एडीएम संतोष देवांगन को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। बिलासपुर जिला सत्र न्यायालय ने 6 जून को उक्त मामले में देवांगन को 7 वर्ष कैद और डेढ़ लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

 संतोष देवांगन पर बिलासपुर में एसडीएम रहने के दौरान जमीन के एक मामले में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए षड्यंत्र कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। बिलासपुर के लिंगियाडीह निवासी कमलेश शुक्ला ने सात दिसंबर वर्ष 2009 को एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी।

इसमें राजकिशोर नगर निवासी सरदारी लाल कश्यप की ओर से शिवदयाल कश्यप, कॉलोनाइजर चितपाल सिंह वालिया समेत 9 लोगों के खिलाफ कॉलोनी निर्माण से आने-जाने के रास्ते पर अवरोध, शासकीय जमीन पर सड़क निर्माण और अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का उल्लेख था। पिछले कुछ दिनों से वो जमानत के लिए प्रयासरत थे, 65 दिन बाद आज उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है

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