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बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रवेश गेटपास के अनियमितता मामले में याचिका

बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रवेश करने से पहले गेटपास बवाना जरूरी है । वही गेट पास में अनियमितता को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और कोरिया निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में एक आपत्ति याचिका दायर की गई थी । जिसमें कहा गया था कि गेट पास बनवाने के समय लोग अपना सही परिचय नहीं देते और ना ही किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन का प्रूफ देते । जिससे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कभी भी कोई भी अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति घुसकर बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है । इस मामले में कई बार याचिकाकर्ता के द्वारा आवेदन हाईकोर्ट में दिया गया है । जिसमें याचिकाकर्ता के द्वारा बताया जा रहा है कि जो हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 में गेट पास मैनुअल बनाया जा रहा है वहां से गेट पास अब e-गेट पास  के रूप में तब्दील होने की उम्मीद है । जिस से आने वाले समय में अपराधिक प्रवृत्ति के लोग घुसने में और घटना को अंजाम देने में असमर्थ रहेंगे।

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