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बिलासपुर

बिलासपुर: संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया खारिज, प्रेस क्लब का चुनाव 20 सितंबर से पहले कराने अध्यक्ष को निर्देश…

संभागीय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग ने बिलासपुर प्रेस क्लब का चुनाव 20 सितंबर से पहले करने का आदेश

बिलासपुर। संभागीय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग ने बिलासपुर प्रेस क्लब का चुनाव 20 सितंबर से पहले करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ही उन्होंने अवैध रूप से पेश किए गए संविधान संशोधन को खारिज करने का भी आदेश दिया है। इन्हीं दो मांग को लेकर बिलासपुर प्रेस क्लब के सदस्य सोमवार से कलेक्ट्रेट के सामने क्रमिक धरने पर बैठे हुए थे।

सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं ने चुनाव कराने का आदेश जारी करने और अध्यक्ष द्वारा पेश किए गए संविधान संशोधन को अनुमोदन करने से इनकार कर दिया है। प्रेस क्लब के वरिष्ठ और कनिष्ठ सदस्यों द्वारा लगातार विभागीय अधिकारी और कलेक्टर से नियमतः चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही थी।

विभाग द्वारा आदेश दिए जाने के बाद भी प्रेस क्लब के पदाधिकारी चुनाव नहीं करा रहे थे और प्रेस क्लब के संविधान में संशोधन को लेकर अड़े हुए थे।सहायक पंजीयक द्वारा प्राप्त तमाम शिकायतों को लेकर प्रेस क्लब अध्यक्ष से जवाब मांगा गया। प्रस्तुत जवाब की जांच करने पर सहायक पंजीयक अजय चौबे ने सारे मामले का सच सामने ला दिया और गलत तरीके से संविधान को संशोधित कराने के प्रयास को एक सिरे से खारिज कर दिया।

उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि कार्यकारिणी को अपने मर्जी से कार्यकाल बढ़ा लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। 20 जुलाई की विशेष आमसभा में पंजीकृत नियमावली के नियम 17 (6) का उल्लंघन किया गया है। सभा की कार्रवाई उपस्थित सदस्यों के उपस्थिति हस्ताक्षर से होनी चाहिए थी जो नहीं किया गया। कार्यवाई के दौरान सचिव द्वारा प्रोसिडिंग लिखे जाने पर विवाद नहीं होता।सामान्य सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव जिम्मेदार पदाधिकारी के द्वारा पेश किया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया।

संविधान संशोधन के प्रस्ताव में सदस्यों के विचार, सहमति और असहमति कार्यवाई विवरण में लिया जाना था। जिसे न लेकर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होना उल्लेख कर दिया गया। सामान्य सभा में एक तरफ कोरम के अभाव में बैठक स्थगित का उल्लेख किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 242 सदस्यों की सहमति का हस्ताक्षर कराया जाता है। जो आपस में विरोधाभाषी है। इस तरह से तमाम तथ्यों की जांच के बाद अधिकारी ने संशोधन के प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर प्रेस क्लब अध्यक्ष को 31 अगस्त तक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर 20 सितंबर से पहले निर्वाचन संपन्न करने का निर्देश जारी किया है। अध्यक्ष द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर 31 अगस्त के बाद प्रेस क्लब सचिव इरशाद अली को उक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं ने आदेश जारी कर कलेक्टर और पंजीयक कार्यालय रायपुर को भी आदेश की प्रतिलिपि भेज दी है। इस मौके पर कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें प्रेस क्लब के सचिव द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर विभाग को पारदर्शिता, निष्पक्षता और सावधानीपूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे जिसका परिणाम सामने आ गया है। उन्होंने सभी को मिलजुल कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने कहा है।

जारी निर्देश के बाद दो दिनों से कलेक्टर कार्यालय के सामने जारी क्रमिक धरना समाप्त हो गया है। सचिव इरशाद अली ने प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को सच्चाई की जीत के लिए बधाई दी है। और कहा कि नियम कायदे कानून से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए हम सबको संविधान के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रेस क्लब के पत्रकार धरना स्थल पर मौजूद रहे।

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