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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़: किसानों को नियमानुसार ऋण वितरण किया जाए…ऋण देने से इंकार करने पर संबंधित के विरूद्ध होगी कार्रवाई…

रायपुर। पंजीयक सहकारी संस्थाएं धनंजय देवांगन ने अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना-2018 के लाभान्वित कृषकों को ऋण माफी के उपरांत पुनः नवीन ऋण प्रदान करने के संबंध में निर्देशित किया है। उन्होंने प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर और जगदलपुर के संयुक्त पंजीयक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, जगदलपुर और राजनांदगांव को इस संबंध में पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को नियमानुसार ऋण वितरण किए जाए। समिति स्तर पर जानबुझ कर किसान को ऋण देने से इंकार करने संबंधी तथ्य संज्ञान में आने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने ऐसे समस्त किसान जो ऋण माफी योजना के अंतर्गत ऋण माफी के पात्र पाए गए है तथा जिनकी ऋण माफी की राशि स्वीकृत कर दी गई है, उन सभी किसानों को नवीन ऋण प्राप्त करने की प्रात्रता होने से किसानों को नियमानुसार ऋण वितरण की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए है। निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में प्रदेश में मानसून के आगमन होने को है तथा खरीफ फसलों के लिए ऋण वितरण का कार्य एक अप्रैल 2019 से प्रारंभ हो चुका है। कुछ सहकारी समितियों द्वारा ऋण माफी की राशि शासन से प्राप्त नहीं होना तथा अन्य भ्रामक तथ्यों के आधार पर किसानों को नवीन ऋण नहीं देने की जानकारी संज्ञान में आयी है, यह कतई उचित नहीं है। शासन द्वारा 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में ऋण माफी की जा चुकी है। अतः किसानों को नियमानुसार ऋण वितरण किया जाए।

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